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यूपी : हाईकोर्ट से निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को बड़ी राहत, जमानत पर रिहा करने का आदेश

Fri, 18 Nov 2022 07:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Nov 2022 07:33 PM IST
सार

निवर्तमान विधायक मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्तूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

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Big relief to outgoing MLA Vikram Saini from High Court order to release on bail
बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निवर्तमान विधायक की ओर से निचली अदालत केफैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने विक्रम सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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निवर्तमान विधायक मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्तूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल की सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है।
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मामले के अनुसार 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था। विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है। विक्त्रस्म सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे। चार नवंबर को विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई थी। हाईकोर्ट उनकी अपील पर अब 21 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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