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High Court : गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट से राहत, भीम सिंह को मिली जमानत

Sat, 31 Jan 2026 02:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Jan 2026 02:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के कथित सदस्य भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली दस साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सशर्त जमानत दे दी है।

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Bhim Singh gets bail after appeal against sentence under Gangster Act
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के कथित सदस्य भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली दस साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है।

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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी लगभग तीन वर्ष से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रह चुका है और सजा के खिलाफ अपील की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। आरोपी पर कुल 33 आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से गैंग चार्ट में शामिल पांच मामले 1996-98 के हैं। इन पांच मामलों में से तीन में याची को बरी किया जा चुका है, जबकि दो में वह जमानत पर है। 2012 में तैयार गैंग चार्ट का जिलाधिकारी गाजीपुर की ओर से अनुमोदन नहीं किया गया था, जिससे उसकी वैधता पर प्रश्न उठता है।
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ट्रायल कोर्ट ने याची को गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिकतम दस वर्ष की सजा दी है, जबकि याची अपनी सजा का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पहले ही काट चुका है। इन परिस्थितियों में वह जमानत का हकदार है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए याची के आपराधिक इतिहास और गैंग सदस्यता का हवाला दिया। कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए अपील को नियमानुसार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। 

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