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बेसिक शिक्षकों से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कराने पर रोक

Thu, 10 Dec 2020 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Dec 2020 07:15 PM IST
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Ban on Voter List Revision from Basic Teachers
हाईकोर्ट - फोटो : Google
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए उनसे बी एल ओ का कार्य लेने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने  राकेश विश्वकर्मा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनीता शर्मा केस एवं श्रीकृष्ण केस मे दिये गए निर्देशों के आधार पर यह आदेश दिया है। 
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याची का  कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के तहत बेसिक स्कूल के अध्यापकों से जनगणना,आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य लेने को प्रतिबंधित किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं है। और अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है।ऐसे में अध्यापकों को बी एल ओ ड्यूटी पर भेजना कानून के खिलाफ है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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