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Allahabad High Court : सहायक अभियंता को कनिष्ठ अभियंता पद पर पदावनति देने के आदेश पर रोक

Sat, 17 Jun 2023 01:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 17 Jun 2023 01:46 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता को कनिष्ठ अभियंता पद पर पदावनति देने के चेयरमैन विद्युत पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पांच अप्रैल 23 के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व निगम से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

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Ban on the order to demote assistant engineer to the post of junior engineer
US Court - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता को कनिष्ठ अभियंता पद पर पदावनति देने के चेयरमैन विद्युत पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पांच अप्रैल 23 के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व निगम से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 21अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने विद्युत निगम के कानपुर नगर विद्युत विभाग में सहायक अभियंता इकधार चरण की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना था कि याची के खिलाफ शिकायत की जांच कमेटी की रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। रेग्यूलेशन 7(4)के अंतर्गत जांच के दौरान आरोपी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये जाने की व्यवस्था दी गई है।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के आधार पर उसका दो वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दिया गया।इस आदेश के खिलाफ अपील पर उसकी सजा बढ़ाते हुए पदावनति भी दे दी गई। जिसमें उसे सुना नहीं गया। सरकारी वकील ने कहा वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई का मौका दिया गया था। आरोप गंभीर है इसलिए अपील में सजा बढ़ाने का आदेश सही है। कोर्ट ने मामला विचारणीय माना और जवाब तलब किया है।

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