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तहसील कर्मचारी के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
Thu, 08 Jul 2021 07:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 08 Jul 2021 07:29 PM IST
सार
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर में तहसील कर्मी के निलंबन के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाई
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Allahabad High Court
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा तहसील कर्मचारी को निलंबित करने के 3जून 21के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाएं किन्तु बिना कोर्ट की अनुमति अंतिम आदेश पारित न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया।उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है। उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्यवाही की गई है। याची 31जुलाई 21को सेवानिवृत्त होने जा रहा है।जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।
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याची का कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया।उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है। उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्यवाही की गई है। याची 31जुलाई 21को सेवानिवृत्त होने जा रहा है।जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।
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