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हाईकोर्ट : ग्राम प्रधान चुनाव की दो दिन में पुनर्मतगणना कराने के एसडीएम के आदेश पर लगाई रोक

Sun, 06 Nov 2022 11:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 06 Nov 2022 11:19 PM IST
सार

याची का कहना था कि ऐसा कर उसे चुनौती देने के अवसर से वंचित किया गया है। वह चुनी हुई प्रधान है। उसके अधिकार का हनन किया गया है। जिस पर कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और एसडीएम के पुनर्मतगणना कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा, अलीगंज की ग्रामसभा परौली सुहागपुर के ग्राम प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना कराने के आदेश पर रोक लगा दी है और विपक्षी उर्मिला देवी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। एसडीएम अलीगंज ने शनिवार पांच नवंबर को चुनाव याचिका मंजूर करते हुए सोमवार 10 बजे से चुनाव की पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था।

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याची का कहना था कि ऐसा कर उसे चुनौती देने के अवसर से वंचित किया गया है। वह चुनी हुई प्रधान है। उसके अधिकार का हनन किया गया है। जिस पर कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और एसडीएम के पुनर्मतगणना कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने ग्राम प्रधान मनोज देवी की याचिका पर दिया है। कहा गया कि याची ग्राम प्रधान चुनी गई। कुछ बूथों की मतगणना में अनियमितता को लेकर चुनाव याचिका दायर की गई। जिसकी पोषणीयता पर आपत्ति करते हुए याची ने आदेश 7 नियम 11 मे अर्जी दी। किंतु एसडीएम ने चुनाव याचिका मंजूर करते हुए याची की आपत्ति को दरकिनार कर आदेश के एक दिन बाद तीसरे दिन मतगणना कराने का आदेश देकर याची को चुनौती देने के अधिकार से वंचित किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है।

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