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High Court : ग्राम प्रधान चुनाव की मतपेटी खोलने पर रोक, सरकार समेत सभी विपक्षियों से जवाब तलब

Sat, 23 Aug 2025 03:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 23 Aug 2025 03:23 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले की अचलपुर ग्राम पंचायत के प्रधान चुनाव की सीलबंद मतपेटी खोलने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार समेत सभी विपक्षियों से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।

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Ban on opening ballot box of Gram Pradhan election reply sought from all opposition parties including the govt
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले की अचलपुर ग्राम पंचायत के प्रधान चुनाव की सीलबंद मतपेटी खोलने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार समेत सभी विपक्षियों से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया की एकलपीठ ने ग्राम प्रधान सुनील की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

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याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याची वर्ष 2021 में ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए प्रतिवादी स्मिता वीनेता ने याचिका दाखिल की थी, जिसे उप-जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी ने पांच जुलाई 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद दाखिल विपक्षी की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर एक अप्रैल को आदेश बहाल कर दिया गया।
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इसके बाद बिना कोई ठोस कारण बताए 30 जुलाई 2025 को एसडीएम ने सीलबंद मतपेटी पेश करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ याची ने जिला जज मैनपुरी की अदालत में पुनरीक्षण दाखिल किया, जिसे 11 अगस्त को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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सिंचाई विभाग अलीगढ़ के अधिशाषी अभियंता को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से कटौती की गई धनराशि कर्मचारी को नहीं लौटाने पर सिंचाई विभाग अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता (शोध एवं योजना खंड) हरिश्चंद्र को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 11 सितंबर तक आदेश का अनुपालन करने की मोहलत दी है। ऐसा न करने पर उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है।

अधिवक्ता ने दलील दी कि याची सिंचाई विभाग अलीगढ़ में सर्वेयर के पद पर तैनात थे। 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद उनके सेवानिवृत्ति परिलाभों से विभाग ने 16,10,989 रुपये की कटौती कर ली। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कटौती आदेश को रद्द करते हुए धनराशि तीन महीने में याची को वापस करने का आदेश दिया था लेकिन समय बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। लिहाजा, याची ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

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