फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail plea of associates of Vikas Dubey, accused of killing eight policemen, rejected

High Court : आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के सहयोगियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 12 Feb 2026 01:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Feb 2026 01:05 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के चर्चित बिकरू कांड के नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। इन सभी पर गैंगस्टर के तहत भी मामला दर्ज है।

विज्ञापन
Bail plea of associates of Vikas Dubey, accused of killing eight policemen, rejected
विकास दुबे। फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के चर्चित बिकरू कांड के नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। इन सभी पर गैंगस्टर के तहत भी मामला दर्ज है। इसके चलते अपील दाखिल कर जमानत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति वानी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि सह आरोपी शिव तिवारी की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची पर भी वही आरोप है। ऐसे में समानता के आधार जमानत दी जानी चाहिए। याची 20 जुलाई 2020 से जेल में है। वहीं, जमानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने दलील दी कि पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर थाना ने याची और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन


इन सभी पर बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर गोली चलाकर आठ पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नामंजूर कर दी। इसी क्रम में कोर्ट ने अन्य आरोपियों जयकांत चौबे, विष्णु कांत पाल, धर्मेंद्र कुमार, उमाकांत, छोटू शुक्ला, शशिकांत, राम सिंह, श्यामू बाजपेई की जमानत भी खारिज कर दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed