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धर्म परिवर्तन कर शादी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 02 Aug 2021 08:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Aug 2021 08:45 PM IST
सार

जिला न्यायालय ने नाम छुपा कर शादी कर लेने में आरोपी आरोपी इसरार मियां उर्फ इतराज अहमद की जमानत अर्जी  खारिज कर दी द्य  अभियुक्त पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है।

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Bail of the accused rejected in the case of marriage by converting
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

जिला न्यायालय ने नाम छुपा कर शादी कर लेने में आरोपी आरोपी इसरार मियां उर्फ इतराज अहमद की जमानत अर्जी  खारिज कर दी द्य  अभियुक्त पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है।
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यह आदेश अपर जिला जज वीरभद्र ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विनय त्रिपाठी को सुन कर दिया है।मामला थाना घूरपुर का है द्य पीड़िता 15 जुलाई को घर से गायब हो गई  थी  द्य अभियुक्त पर आरोप है कि उसने  पीड़िता को  2 दिन बाद ले जाकर आरोपी ने निकाह कर लिया।

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पीड़िता को शक होने पर उसने आरोपी का आधार कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम इतराज था जबकि आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम राज बताया था द्य पीड़िता के पिता की ओर से थाने में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

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