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अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 23 Dec 2020 01:02 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2020 01:02 AM IST
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Bail of accused of kidnapping and seeking ransom rejected
जिला न्यायालय ने अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी नीरज कुमार उर्फ समर टाइगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुन कर दिया है।
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घटना 28 अगस्त 2020 की सिविल लाइंस थाने के जीएचएस चौराहे की है। वादी आलोक संत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई अनुराग संत का अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ता ने 50 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। अभियुक्त नीरज कुमार पर आरोप है कि घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन का वह चालक था और अभियुक्तों के साथ अपहरण की घटना में शामिल था।
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