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आपराधिक केस में जमानत, गैंगस्टर एक्ट में जमानत पाने का आधार नहीं- हाईकोर्ट

Fri, 02 Jul 2021 08:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Jul 2021 08:08 PM IST
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Bail in criminal case, not a ground for getting bail in Gangster Act - High Court
कोर्ट - फोटो : demo pics
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा वाहन चोरी गैंग के सदस्य को जमानत दी तो आगे भी अपराध दोहरा सकता है। याची का लंबा आपराधिक इतिहास होने के कारण दर्ज मामलों में जमानत मिलना गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में जमानत पाने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा अभियोजन के मुख्य गवाह के बयान दर्ज होने के बाद जमानत अर्जी दे सकते हैं। याची के पास से 11 मोटर साइकिलें बरामद की गईं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बागपत के गौरव की अर्जी पर दिया है।
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याची का कहना था उसके खिलाफ दो केस है। दोनों में जमानत पर है, जबकि अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लंबा आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत को सही तथ्य नहीं बताए गए। अन्य मामलों में जमानत पर होना जमानत पाने का आधार नहीं बन सकता।
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