दहेज हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर, भुगत चुका है आधे से अधिक सजा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 06 Aug 2021 08:13 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी कल्याणपुर कानपुर के शिवांक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल की अधिकतम सजा सुनाई है और उसने लगभग पांच साल की सजा काट ली है।
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prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : prayagraj