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दहेज हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर, भुगत चुका है आधे से अधिक सजा
Fri, 06 Aug 2021 08:13 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 06 Aug 2021 08:13 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी कल्याणपुर कानपुर के शिवांक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल की अधिकतम सजा सुनाई है और उसने लगभग पांच साल की सजा काट ली है।
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prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : prayagraj
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी कल्याणपुर कानपुर के शिवांक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल की अधिकतम सजा सुनाई है और उसने लगभग पांच साल की सजा काट ली है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस दौरान पेपर बुक तैयार कर ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय त्यागी ने दिया है।
अपीलार्थी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। आधी से अधिक सजा 4 साल 9 माह पूरी कर ली है। विचारण में एक सह अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। इससे अभियोजन की कहानी विफल हो गई है। सरकारी वकील का कहना था कि शादी के भाई साल के भीतर ही बहू की मौत हो गई। अपराध गंभीर है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आधे जुर्माना अवार्ड पर भी रोक लगा दी है।
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अपीलार्थी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। आधी से अधिक सजा 4 साल 9 माह पूरी कर ली है। विचारण में एक सह अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। इससे अभियोजन की कहानी विफल हो गई है। सरकारी वकील का कहना था कि शादी के भाई साल के भीतर ही बहू की मौत हो गई। अपराध गंभीर है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आधे जुर्माना अवार्ड पर भी रोक लगा दी है।
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