फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail granted to the accused of dowry murder, has suffered more than half the sentence

दहेज हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर, भुगत चुका है आधे से अधिक सजा

Fri, 06 Aug 2021 08:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Aug 2021 08:13 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी कल्याणपुर कानपुर के शिवांक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल की अधिकतम सजा सुनाई है और उसने लगभग पांच साल की सजा काट ली है।

विज्ञापन
Bail granted to the accused of dowry murder, has suffered more than half the sentence
prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : prayagraj

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी कल्याणपुर कानपुर के शिवांक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल की अधिकतम सजा सुनाई है और उसने लगभग पांच साल की सजा काट ली है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस दौरान पेपर बुक तैयार कर ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय त्यागी ने दिया है।
विज्ञापन


अपीलार्थी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। आधी से अधिक सजा 4 साल 9 माह पूरी कर ली है। विचारण में एक सह अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। इससे अभियोजन की कहानी विफल हो गई है। सरकारी वकील का कहना था कि शादी के भाई साल के भीतर ही बहू की मौत हो गई। अपराध गंभीर है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आधे जुर्माना अवार्ड पर भी रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed