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Prayagraj News: 29 साल पुराने देवरिया डकैती कांड के 40 से ज्यादा दोषियों की जमानत मंजूर
Fri, 25 Jul 2025 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Fri, 25 Jul 2025 02:03 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के 29 साल पुराने चर्चित डकैती कांड के 40 से अधिक दोषियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब समान भूमिका वाले अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है तो इनको जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने देवरिया के मुन्ना उर्फ अजय कुमार समेत 27 अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। मामला खम्पार (अब श्रीरामपुर) थाना क्षेत्र का है। 18 जनवरी 1995 की सुबह एक घर पर हमला कर लूटपाट करने, मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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करीब 28 साल चले ट्रायल के बाद देवरिया की सत्र अदालत ने सभी को फरवरी 2024 में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी। दंडादेश के खिलाफ सभी दोषियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सजा निलंबित करने व जमानत पर रिहा करने की मांग की। कोर्ट ने 40 से ज्यादा दोषियों को व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। कहा है कि सभी को ट्रायल कोर्ट के लगाए गए जुर्माने की राशि एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।
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