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High Court : गलत इलाज के कारण महिला की मौत के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 27 Mar 2026 06:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Mar 2026 06:01 PM IST
सार

जिला अदालत ने गलत इलाज के कारण महिला की मौत के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने दिया।

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Bail application of the accused in the case of death of a woman due to wrong treatment rejected
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने गलत इलाज के कारण महिला की मौत के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने दिया। मऊआइमा के कुसहरा कला गांव निवासी आरोपी सुभाष चंद्र पटेल के खिलाफ मृतक के पिता बर्फीलाल उर्फ संजय कुमार ने फूलपुर थाने में गैर-इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

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बर्फीलाल ने आरोप लगाया कि उसकी गर्भवती बेटी अंगूरा देवी को 11 फरवरी 2026 को नरई गांव स्थित एक क्लीनिक में इलाज के लिए ले जाया गया था। आरोप है कि वहां गलत दवा व इंजेक्शन देने से उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पेशे से अधिवक्ता है। उसका इलाज से कोई संबंध नहीं है।
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अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि विवेचना के दौरान यह सामने आया कि संबंधित क्लीनिक का कोई वैध पंजीकरण नहीं था। इलाज करने वालों के पास आवश्यक चिकित्सकीय प्रमाणपत्र भी नहीं थे। साक्षियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों से आरोपी सुभाष चंद्र पटेल की संलिप्तता भी सामने आई है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। 

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