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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail application of Bahubali Atiq's son Ali rejected, Puramufti registered a case of assault

प्रयागराज : बाहुबली अतीक के बेटे अली की जमानत अर्जी खारिज, पुरामुफ्ती में दर्ज है मारपीट का मामला

Fri, 02 Dec 2022 07:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Dec 2022 07:11 PM IST
सार

याची की ओर से कहा गया कि वह दो अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्राथमिकी में अंकित घटना पूरी तरह से फर्जी है। कथित घटना पांच दिन बाद विचार-विमर्श के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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Bail application of Bahubali Atiq's son Ali rejected, Puramufti registered a case of assault
Prayagraj News : अली अहमद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ.दिनेश चंद्र शुक्ला ने मारपीट और षड़यंत्र के मामले में पूरामुफ्ती थाने में दर्ज प्राथमिकी में बाहुबली अतीक के बेटे अली अहमद उर्फ मोहम्मद अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि याची की जमानत निरस्त किए जाने योग्य है।

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अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा मोहम्मद जीशान अपने दोस्तों के साथ 26 जुलाई को पौने दो बजे फनगांव केसामने मौजा मंदरी को देखने गया था। इतने में एक बड़ी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उसमें बैठे लोगों ने उसे मारने की नीयत से दौड़ा लिया। फायरिंग हुई। पेड़ की आड़ में होने से वह बच गया। बाद में उसने इसकी जानकारी थाने में दर्ज कराई।
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याची की ओर से कहा गया कि वह दो अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्राथमिकी में अंकित घटना पूरी तरह से फर्जी है। कथित घटना पांच दिन बाद विचार-विमर्श के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वादी की कहानी पूरी तरह से निराधार है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य ने इसका विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।

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