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High Court : बाहुबली अफजाल की पत्नी फरहत अंसारी ने जिलाधिकारी गाजीपुर के खिलाफ दायर किया अवमानना केस

Wed, 24 Jan 2024 07:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Jan 2024 07:18 PM IST
सार

कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज (जब्त ) पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था और कहा था कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाय,जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाय। इस आदेश की सूचना देने के बावजूद पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

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Bahubali Afzal's wife Farhat Ansari filed contempt case against District Magistrate Ghazipur
अफजाल अंसारी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बाहुबली सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी ने जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना केस दायर किया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से आदेश के अनुपालन पर जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने फरहत अंसारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।

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कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज (जब्त ) पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था और कहा था कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाय,जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाय। इस आदेश की सूचना देने के बावजूद पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

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