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Prayagraj News: डूंगरपुर कांड में मिली सजा के खिलाफ आजम पहुंचे हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jul 2024 05:48 AM IST
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Azam reached High Court against the punishment given in Dungarpur case
रामपुर के डूंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। कोर्ट ने अपील पर सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की ओर से सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम, सेवानिवृत सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जन से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
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30 मई 2024 को रामपुर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने आजम को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम की अपील पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पत्रावली तलब करते हुए सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
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