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झटका : हत्या के प्रयास में अतीक के करीबी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 29 Apr 2022 01:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 01:27 AM IST
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Atiq Closed bail application rejected in attempt to murder
हत्या के प्रयास में अतीक के करीब की जमानत अर्जी खारिज
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प्रयागराज। जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को धूमनगंज थानांतर्गत हत्या के प्रयास में दाखिल अतीक के करीबी मुक्तेश्वर कुशवाहा की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याची जमानत पाने का हकदार नहीं है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए ने शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य को सुनकर दिया है।

वादी मुकदमा के अनुसार जयश्री ने धूमनगंज थाने में तहरीर देकर अपने बेटे नरेंद्र कुमार कुशवाहा को गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में अतीक अहमद, कपिल देव सहित पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। याची की ओर से कहा गया कि वह वह मामले में निर्दोष है। घटना से उसे कोई लेना देना नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ब्यूरो
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