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पैरोल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अतीक अहमद, सुनवाई से अलग हुईं जज

Tue, 07 May 2019 04:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 07 May 2019 04:16 AM IST
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atiq ahmad reach High Court for parole, judge separate from hearing
अतीक अहमद - फोटो : amar ujala

नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत (पैरोल) के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। याचिका की सुनवाई सात मई को होगी।

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याची के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाए। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए प्रयागराज ने धारा 439 सीआरपीसी के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना है। कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति ही इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नहीं है। 
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याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है। सुनवाई अन्य पीठ द्वारा सात मई को होगी।

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