अतीक सहित पांच पर अशरफ हत्याकांड का आरोप तय
जिला न्यायालय ने अशरफ अली की हत्या मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, मंसूर आलम, नबी अहमद और रफीक उर्फ गुलफुल के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश सहित कई धाराओं में आरोप तय कर दिया है। मुकदमे में गवाही के लिए नौ मार्च की तिथि नियत की गई है।
एडीजे सुदीप कुमार जायसवाल ने अभियोजन को सुनकर आरोप तय किया है। अभियोजन के अनुसार मामला धूमनगंज का है। कसारी-मसारी के रहने वाले अशरफ अली की 20 जनवरी 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में वादी हाजी इस्लाम पर भी जानलेवा हमला हुआ था।
बुधवार को मामले की सुनवाई हुई जिसमें अतीक अहमद और अशरफ सहित अन्य आरोपी उपस्थित हुए। मामले में अभियुक्त लवकुश, अंसार अहमद और फिरोज अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें उपशमित कर दिया गया है। कोर्ट ने दो अलग-अलग चल रही फाइलों को एक करके सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है। अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला में आपराधिक षड़यंत्र के तहत और अन्य पर हत्या सहित कई धाराओं में आरोप तय किया गया है। गवाही केे लिए सुनवाई नौ मार्च 2016 को होगी ।