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Prayagraj Violence : अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप ने रासुका को हाईकोर्ट में दी चुनौती
Sat, 15 Oct 2022 09:18 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 15 Oct 2022 09:18 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जावेद मोहम्मद की तरफ से रासुका लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पारित किया है। जावेद ने रासुका को विभिन्न आधारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती है।
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Prayagraj News : जावेद पंप। हिंसा का मुख्य आरोपी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की तरफ से दाखिल रासुका (एनएसए) के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार समेत सभी विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद याची को एक सप्ताह का समय जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका की सुनवाई पांच सप्ताह बाद की जाएगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जावेद मोहम्मद की तरफ से रासुका लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पारित किया है।
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जावेद ने रासुका को विभिन्न आधारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती है। कहा गया है कि उसके खिलाफ रासुका को नियम विरुद्ध तरीके से लगाया गया है। याची मौजूदा समय में देवरिया जेल में बंद है।प्रयागराज में जून महीने में नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए विवादित बयान के बाद अटाला इलाके में हिंसा भड़की थी। याची पर आरोप था कि वह हिंसक भीड़ का मास्टरमाइंड था।
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