{"_id":"5e2c50568ebc3e4ae459d446","slug":"assistant-professor-accused-of-rape-in-prayagraj-suspended","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज में दुष्कर्म का आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रयागराज में दुष्कर्म का आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित
Sat, 25 Jan 2020 07:57 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 25 Jan 2020 07:57 PM IST
विज्ञापन
सस्पेंड
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुष्कर्म के आरोपी सीएमपी डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी हासिल करने आरोपी शिक्षक सत्यवान नायक को कॉलेज में काम करने से रोक दिया गया है। साथ ही वेतन का भुगतान भी रोक दिया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय पिछले दिनों सीएमपी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया।
सीएमपी के कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव पर एक युवती ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में मदन ने उस युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलने के बाद मदन उससे शादी करने से मुकर गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुछ दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद सीएमपी गवर्निंग बॉडी की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यवान नायक को काम करने से रोक दिया गया है। सत्यवान पर आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाया। कॉलेज प्रशासन ने सत्यवान नायक को पिछले साल 16 दिसंबर तक अनुसूचित जनजाति का नया प्रमाणपत्र देने का था कि वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। सत्यवान का वेतन भी रोक दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के निर्णय के आधार पर हुई कार्रवाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं, मदन यादव के जेल में होने के निलंबन की सूचना उनके आवास पर भेज दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीएमपी के कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव पर एक युवती ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में मदन ने उस युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलने के बाद मदन उससे शादी करने से मुकर गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुछ दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद सीएमपी गवर्निंग बॉडी की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
इसके अलावा विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यवान नायक को काम करने से रोक दिया गया है। सत्यवान पर आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाया। कॉलेज प्रशासन ने सत्यवान नायक को पिछले साल 16 दिसंबर तक अनुसूचित जनजाति का नया प्रमाणपत्र देने का था कि वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। सत्यवान का वेतन भी रोक दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के निर्णय के आधार पर हुई कार्रवाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं, मदन यादव के जेल में होने के निलंबन की सूचना उनके आवास पर भेज दी गई है।
विज्ञापन