UPPSC : एपीएस के 328 पदों के लिए 19 सितंबर से आवेदन, ओवरएज अभ्यर्थियों को मौका नहीं
आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा-2023 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर होगी।
विस्तार
अपर निजी सचिव (एपीएस) के 328 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) 19 सितंबर को इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि, 10 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे ओवरएज अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। वे भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे।
आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा-2023 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर होगी। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2023 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयोग की ओर से जारी इस संक्षिप्त विज्ञापन से यह तो स्पष्ट हो गया है कि इस भर्ती में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को शामिल होने के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन यह भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है।
इस भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं, वे लगातार मांग कर रहे थे कि नई भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को वर्ष 2017-18 से एपीएस के पदों का टुकड़ों में अधियाचन मिलता रहा है, लेकिन आयोग ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया।
अगर आयोग वक्त रहते विज्ञापन जारी कर देता तो ओवरएज होने से पहले हजारों अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाता। एपीएस भर्ती-2013 का मामला हाईकोर्ट में है। ओवरएज अभ्यर्थियों का कहना है कि अधियाचन होने के बावजूद आयोग ने न तो समय से विज्ञापन जारी किया और न ही उन्हें आयु सीमा में छूट दी। अभ्यर्थी इस मसले पर न्यायालय की शरण में जाएंगे।
फिलहाल, 19 सितंबर को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि एपीएस भर्ती-2010 और एपीएस भर्ती-2013 की तरह एपीएस भर्ती-2023 में अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड में आठ फीसदी की गलती तक छूट मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसी मामले को लेकर दोनों भर्तियों में विवाद हुआ था। एपीएस-2010 के मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था और एपीएस-2013 की परीक्षा आयोग ने निरस्त कर दी थी।