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पेशी : मुरादाबाद बाल कल्याण समिति के चेयरमैन कोर्ट के समक्ष हुए पेश
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मुरादाबाद बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हुए पेश
प्रयागराज। जुनैद मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के मामले में जानकारी मुहैया न कराने पर मुरादाबाद बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सोमवार को कोर्ट केसमक्ष पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मोहम्मद आबिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने पाया कि चेयरमैन मामले में हलफनामे पर जानकारी मुहैया कराने में विफल रहे। उन्हें पॉक्सो एक्ट और जुनैद केस के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी देनी थी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए तो कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई करने का आदेश दिया है। कहा है कि चेयरमैन मंगलवार को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
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प्रयागराज। जुनैद मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के मामले में जानकारी मुहैया न कराने पर मुरादाबाद बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सोमवार को कोर्ट केसमक्ष पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मोहम्मद आबिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने पाया कि चेयरमैन मामले में हलफनामे पर जानकारी मुहैया कराने में विफल रहे। उन्हें पॉक्सो एक्ट और जुनैद केस के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी देनी थी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए तो कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई करने का आदेश दिया है। कहा है कि चेयरमैन मंगलवार को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
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