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Prayagraj News: जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी नल की मरम्मत में चंदा न जमा करने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमले के आरोपी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जानलेवा हमले के आरोपी सरनाम सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
मामला कानपुर देहात के थाना सिकंदरा का है। वादी अरविंद ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए बताया कि 10 अप्रैल की सुबह गांव के सरकारी नल पर पानी भरने गया था। वहां मौजूद सरनाम सिंह जगबीर और जगह सिंह ने अरविंद को पानी भरने से या कहते मना कर दिया कि उसने खराब नल की मरम्मत के लिए चंदा नही दिया था। बात बढ़ने पर आरोपियों ने लाठी डंडों और लात घुसों से मारा पीटा। विवेचक ने मारपीट के दर्ज मामले में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी सरनाम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा और लक्ष्मी दुबे ने कहा कि एफआईआर गांव की पार्टीबंदी के कारण दर्ज करवाया गया है। कथित अपराध में आरोपी की भूमिका दर्शित नहीं है। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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मामला कानपुर देहात के थाना सिकंदरा का है। वादी अरविंद ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए बताया कि 10 अप्रैल की सुबह गांव के सरकारी नल पर पानी भरने गया था। वहां मौजूद सरनाम सिंह जगबीर और जगह सिंह ने अरविंद को पानी भरने से या कहते मना कर दिया कि उसने खराब नल की मरम्मत के लिए चंदा नही दिया था। बात बढ़ने पर आरोपियों ने लाठी डंडों और लात घुसों से मारा पीटा। विवेचक ने मारपीट के दर्ज मामले में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी सरनाम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा और लक्ष्मी दुबे ने कहा कि एफआईआर गांव की पार्टीबंदी के कारण दर्ज करवाया गया है। कथित अपराध में आरोपी की भूमिका दर्शित नहीं है। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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