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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Answer summoned in High Court for harassing the woman evicted from the house

घर से निकाली गई महिला को परेशान करने पर हाई कोर्ट में जवाब तलब

Thu, 08 Jul 2021 05:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज 
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज  Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 08 Jul 2021 05:13 PM IST
सार

कासगंज में घर से निकाली गई महिला को पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी से जवाब तलब किया है।

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Answer summoned in High Court for harassing the woman evicted from the house
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

घर से बाहर निकाली गई महिला को कासगंज पुलिस द्वारा परेशान करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एस पी अलीगढ़ व एस पी कासगंज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।  पूछा है कि  हर तरफ से ठुकराई गई महिला याची को पुलिस परेशान क्यों कर रही है।जिस पति ने दहेज की लालच में घर से बाहर कर दिया। पुलिस उसे जबरन उसी घर में क्यों भेज रही, जहां उसकी जान को खतरा है।
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कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 9जुलाई को हलफनामा दाखिल न करने की दशा में महानिबंधक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हलफनामा दाखिल करने पर हाजिर नहीं होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बेबी वह अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसके भाइयों दिनेश,राजवीर,व,मामा फीलपांव, बीरेंद्र ने मिलकर उसकी शादी अतेंद्र सिंह से करवाई।
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इसके बाद दहेज को लेकर पति व घर वाले प्रताड़ित करने लगे।2मई21को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।वह भाइयों व मामा के घर गयी। किसी ने आश्रय नहीं दिया। सब जगह से ठुकराई याची अपने दोस्त मुकेश के घर कासगंज में गई।
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3मई को अलीगढ़ के दावों थाने में शिकायत दर्ज कराई है।और पुलिस उसे अपने पति के साथ जबरन भेज रही है। जहां उसकी मौत हो सकती है।पति के साथ न जाने पर पुलिस परेशान कर रही है।जिसपर यह याचिका दायर की गई है।
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