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हाईकोर्ट : सीधी भर्ती पद पर आश्रित कोटे की नियुक्ति को चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

Thu, 01 Dec 2022 11:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Dec 2022 11:22 PM IST
सार

याची का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने 7950 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती निकाली। याची अनुसूचित जनजाति कोटे में चयनित हुई। उसने नियुक्ति वरीयता दी। कॉलेज आवंटित किए गए। शालिनी सिंह ने राजा महेन्द्र प्रताप इंटर कॉलेज बुलंदशहर में ज्वाइन नहीं किया।

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Answer sought petition challenging the appointment of dependent quota
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए विज्ञापित पद पर आवेदन देने की अंतिम तिथि के बाद आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी के कारण चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति न करने के खिलाफ याचिका को विचारणीय माना और विपक्षियों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने बुलंदशहर की सीता देवी की याचिका पर दिया है ।

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याची का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने 7950 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती निकाली। याची अनुसूचित जनजाति कोटे में चयनित हुई। उसने नियुक्ति वरीयता दी। कॉलेज आवंटित किए गए। शालिनी सिंह ने राजा महेन्द्र प्रताप इंटर कॉलेज बुलंदशहर में ज्वाइन नहीं किया। उन्हें दूसरा कालेज आवंटित किया गया। याची ने शालिनी के कारण खाली पद पर नियुक्ति की अर्जी दी। याची की नियुक्ति न कर आश्रित कोटे से भर दिया गया। सीधी भर्ती का पर आश्रित कोटे से नहीं भरा जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है।

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