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बिना कट ऑफ जारी किए साक्षात्कार कराने पर जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 18 Oct 2015 12:20 AM IST
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हाईकोर्ट ने संयुक्त अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 में लिखित परीक्षा का अंक जारी नहीं करने और अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के मामले में प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा के बाद अब तक कट ऑफ अंक क्यों नहीं बताए गए हैं। हरीश कुमार जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि उसने संयुक्त अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 की परीक्षा दी थी। उसमें पास होने के बाद मुख्य परीक्षा दी और उसका परिणाम घोषित हो गया, मगर मुख्य परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ अंक नहीं बताया गया और तमाम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भी बुला लिया गया। कहा गया कि अंक बताए बिना साक्षात्कार के लिए बुलाना गलत है। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से 29 अक्तूबर तक जवाब मांगा है कि किस प्रकार से बिना अंक बताए साक्षात्कार हेतु लोगों को बुलाया जा रहा है।
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याची का कहना है कि उसने संयुक्त अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 की परीक्षा दी थी। उसमें पास होने के बाद मुख्य परीक्षा दी और उसका परिणाम घोषित हो गया, मगर मुख्य परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ अंक नहीं बताया गया और तमाम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भी बुला लिया गया। कहा गया कि अंक बताए बिना साक्षात्कार के लिए बुलाना गलत है। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से 29 अक्तूबर तक जवाब मांगा है कि किस प्रकार से बिना अंक बताए साक्षात्कार हेतु लोगों को बुलाया जा रहा है।
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