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प्रवक्ता भर्ती परिणाम से पूर्व विशेषज्ञ राय लेने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 31 Aug 2015 11:46 PM IST
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हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पूर्व गलत पूछे गए प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जाए। इसके बाद ही परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आठ प्रश्न गलत पूछे जाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि इन प्रश्नों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से विशेषज्ञ राय तीन सप्ताह के भीतर ली जाए। अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिरला ने यह आदेश दिया।
याची के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक आयोग ने इंटर कालेजों में प्रवक्ता के 97 पदों पर भर्ती हेतु 2013 में विज्ञापन जारी किया था। इसकी लिखित परीक्षा 22 फरवरी 2015 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा आठ प्रश्नों के जवाब गलत दिए गए थे। इसके बावजूद इसी पर परीक्षा कराई गई और अब परिणाम जारी करने की तैयारी है। कोर्ट के समक्ष प्रश्नपत्र और ओएमआर सीट भी प्रस्तुत की गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया प्रश्नों के सही होने पर संदेह जताया मगर कहा कि अदालत इसकी विशेषज्ञ नहीं है इसलिए इन सवालों पर विशेषज्ञ की राय लेने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाए।
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याची के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक आयोग ने इंटर कालेजों में प्रवक्ता के 97 पदों पर भर्ती हेतु 2013 में विज्ञापन जारी किया था। इसकी लिखित परीक्षा 22 फरवरी 2015 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा आठ प्रश्नों के जवाब गलत दिए गए थे। इसके बावजूद इसी पर परीक्षा कराई गई और अब परिणाम जारी करने की तैयारी है। कोर्ट के समक्ष प्रश्नपत्र और ओएमआर सीट भी प्रस्तुत की गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया प्रश्नों के सही होने पर संदेह जताया मगर कहा कि अदालत इसकी विशेषज्ञ नहीं है इसलिए इन सवालों पर विशेषज्ञ की राय लेने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाए।
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