फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad highcourt: Cleanliness sought from DM Kanpur Nagar and SDM Narwal

Allahabad highcourt: डीएम कानपुर नगर व एसडीएम नरवल से मांगी सफाई

Wed, 15 Jun 2022 12:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Jun 2022 12:32 AM IST
विज्ञापन
Allahabad highcourt: Cleanliness sought from DM Kanpur Nagar and SDM Narwal
allahabad high court - फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कानूनी कार्यवाही के प्रशासनिक अर्जी पर विवादित भूमि की यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश देने पर एसडीएम नरवल कानपुर नगर आयुष चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके समक्ष धारा 145ए या धारा 133 सीआरपीसी या राजस्व संहिता के तहत कोई वाद विचाराधीन नहीं है तो किस कार्यवाही में उन्होंने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन



कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी की भी जवाबदेही है कि उनके मातहत अधिकारी ने ऐसा आदेश कैसे जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है और कहा है कि हलफनामा नहीं दिया तो उन्हें हाजिर होना होगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया एसडीएम नरवल का आदेश अवैध है। शक्ति का दुरुपयोग है व सेवा कदाचार की श्रेणी में आता है।
विज्ञापन



कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर 17 जून तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। नोटिस मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के मार्फत तामील की जाएगी। कोर्ट ने विवादित जमीन की यथास्थिति बरकरार रखने के एसडीएम के आदेश को निलंबित कर दिया है तथा पुलिस कमिश्नर व एसएचओ नरवल को एसडीएमके आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed