फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court Wrong to pass impugned order after retiring

Allahabad High Court : सेवानिवृत्त के बाद आक्षेपित आदेश पास करना गलत

Thu, 14 Jul 2022 07:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 14 Jul 2022 07:59 PM IST
सार

मामले में याची उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यालय सहायक ग्रेड-वन के पद पर तैनात था। एक शिकायत के मामले में 2011 में उसे एक आरोपपत्र थमाया गया। वह अप्रैल 2012 में सेवानिवृत्त हो गया। मामले में अगस्त में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन पर आरोप आक्षेपित किया गया।

विज्ञापन
Allahabad High Court Wrong to pass impugned order after retiring
court news : court - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त के बाद आक्षेपित आदेश पास करना गलत है। कोर्ट ने मामले में याची को आठ फीसदी की दर से उसे सेवानिवृत्त के बाद बची हुई रकम को देने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने एटा के नरसिंह पाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन




मामले में याची उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यालय सहायक ग्रेड-वन के पद पर तैनात था। एक शिकायत के मामले में 2011 में उसे एक आरोपपत्र थमाया गया। वह अप्रैल 2012 में सेवानिवृत्त हो गया। मामले में अगस्त में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन पर आरोप आक्षेपित किया गया।
विज्ञापन



याची के अधिवक्ता ने कहा कि यह गलत है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। कहा कि सेवानिवृत्त के बाद कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर उसके बकाए के भुगतान का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed