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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: The accused of cow slaughter got bail on the condition of serving the cow for a month.

Allahabad High Court : महीने भर गाय सेवा की शर्त पर मिली गोवध के आरोपी को जमानत

Fri, 03 Jun 2022 10:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 03 Jun 2022 10:36 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है।

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Allahabad High Court: The accused of cow slaughter got bail on the condition of serving the cow for a month.
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार बरेली जनपद में भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सलीम उर्फ  कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपये जमा करने तथा एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है।

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साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है।
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पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है। जो बरामदगी दिखाई गई है उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है। वह तीन अगस्त 2021 से जेल में बंद हैं। केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। वह हर तरह का सहयोग करेगा। जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

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