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Allahabad High Court: खिलाड़ियों के उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार, फुटबाल संघ से मांगा जवाब
Wed, 21 Dec 2022 03:08 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज।
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 21 Dec 2022 03:08 AM IST
सार
कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुपर स्पोर्ट्स सोसाइटी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ, राजा तालाब वाराणसी के पदाधिकारियों की ओर से वैध सदस्यों द्वारा चुनाव न कराने और महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के मामले में यूपी सरकार और फुटबाल संघ से जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुपर स्पोर्ट्स सोसाइटी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि मामले में दो प्राथमिकी, एक वाराणसी और एक लखनऊ में दर्ज कराई गई है। साथ ही सीएम से भी शिकायत की गई है लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने प्रतिवादियों से आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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