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High Court : संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज, कोर्ट ने सुरक्षित किया था फैसला

Mon, 19 May 2025 11:45 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 19 May 2025 11:45 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार दोपहर दो बजे संभल की जामा मस्जिद के सर्वे मामले में फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत इस पर निर्णय देगी कि जिला अदालत में मस्जिद का सर्वेक्षण का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं।

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Allahabad High Court's decision on the survey of Sambhal Jama Masjid today
अदालत - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार दोपहर दो बजे संभल की जामा मस्जिद के सर्वे मामले में फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत इस पर निर्णय देगी कि जिला अदालत में मस्जिद का सर्वेक्षण का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिये प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट पहले ही आठ जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला यह स्पष्ट करेगा कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस फैसले पर देशभर की निगाहें टिकी हैं। 

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