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UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को बड़ी राहत, चार्जशीट पर रोक; दादरी थाने में हुआ था मुकदमा

Tue, 05 Dec 2023 01:54 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 05 Dec 2023 01:54 PM IST
सार

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 

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Allahabad High Court relief to Akhilesh Yadav by staying charge sheet filed in Dadri police station
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 

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अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ बगैर अनुमति भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगा था। आचार संहिता उल्लंघन और कोविड 19 के नियमों के उल्लघंन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी।

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कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट मामले पर संज्ञान लिया था। जिसके बाद अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी।  हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

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आचार संहिता उल्लंघन मामला
आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश-जयंत पर आरोप था उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन किया था। नाइट कर्फ्यू में विजय यात्रा निकालकर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दादरी कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 400 अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। 

नामजद किए गए लोगों में सपा-रालोद गठबंधन के दादरी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और सपा जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान समेत दस से अधिक नेता भी शामिल थे। वहीं विजय यात्रा के वीडियो की जांचकर शामिल लोगों की पहचान की गई थी। मामले में आईपीसी की धारा-188, 269, 270 और 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें कि विजय यात्रा पर निकले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले लुहारली टोल प्लाजा और फिर दादरी पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार, विजय यात्रा को पहुंचने में काफी देर हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक थी। वहीं, नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी विजय यात्रा और वरिष्ठ नेताओं का इंतजार कर रहे थे। विजय यात्रा के पहुंचते ही सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। 

मिहिर भोज कॉलेज, सपा के स्थानीय कार्यालय के पास काफी देर विजय यात्रा रुकी रही थी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। यात्रा में शामिल लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही अधिकांश ने मास्क भी नहीं लगाए थे। वहीं, यहां पर सड़क पर काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई थी। विजय यात्रा दादरी से सूरजपुर, ग्रेनो वेस्ट होती हुई नोएडा के लिए रवाना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता व अन्य लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

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