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गजल होटल मामला: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की

Tue, 05 Dec 2023 01:29 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 05 Dec 2023 01:29 PM IST
सार

बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल जमीन मामले में बड़ी राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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Allahabad High Court relief to Abbas son of Bahubali Mukhtar Ansari in Ghazal Hotel land case
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल की भूमि के बैनामे के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को राहत दे दी है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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अब्बास अंसारी पर मऊ के सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग में निर्मित गजल होटल की भूमि की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में अब्बास की मां अफशा अंसारी, भाई उमर अंसारी भी आरोपी हैं। जिला प्रशासन ने होटल का पहले ही ध्वस्तीकरण कर दिया है।
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अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया था कि होटल के लिए जब भूमि का लेनदेन किया गया तो उस समय याची किशोर था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिला प्रशासन ने सियासत की वजह से ऐसा किया। कोर्ट ने मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अब्बास की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 

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