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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक के बेचे उमर को झटका, जमानत अर्जी खारिज

Tue, 25 Aug 2026 02:48 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 25 Aug 2026 02:48 PM IST
सार

प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को उमर के खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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Allahabad High Court rejected the bail plea of Atiq Ahmed's son, Umar
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने दिया है।

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प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को उमर के खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में उमर और अन्य आरोपियों पर एक करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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