{"_id":"6a8d5de1e78302f99b0f470a","slug":"allahabad-high-court-rejected-the-bail-plea-of-atiq-ahmed-s-son-umar-2026-08-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक के बेचे उमर को झटका, जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक के बेचे उमर को झटका, जमानत अर्जी खारिज
Tue, 25 Aug 2026 02:48 PM IST
Vijay Singh Pundir
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 25 Aug 2026 02:48 PM IST
सार
प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को उमर के खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने दिया है।
विज्ञापन
प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को उमर के खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में उमर और अन्य आरोपियों पर एक करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
विज्ञापन