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Allahabad high court: जबरन धर्म परिवर्तन करा दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 07 Jul 2022 01:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 07 Jul 2022 01:19 AM IST
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Allahabad High Court: Rejected bail application of accused of rape by forcibly converting religion
court new - फोटो : istock
नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी मोहम्मदाबाद मऊ की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, सविता पाठक और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर यह आदेश दिया।
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अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर फोन पर मित्रता कर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। जबरन धर्म परिवर्तन करा कर उससे निकाह किया। अदालत ने कहा कि पीड़िता एवं आरोपी अलग-अलग समुदाय के हैं, विवेचना अभी जारी है। कोर्ट ने आरोपी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (ब्यूरो)
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