{"_id":"5ee391238ebc3e42b320344a","slug":"allahabad-high-court-news-case-of-not-giving-weightage-to-shikshamitra","type":"story","status":"publish","title_hn":"अध्यापक भर्ती मामला: गलत आवेदन भरने वाली शिक्षामित्र को वेटेज अंक न देने पर जवाब तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अध्यापक भर्ती मामला: गलत आवेदन भरने वाली शिक्षामित्र को वेटेज अंक न देने पर जवाब तलब
Fri, 12 Jun 2020 08:04 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Jun 2020 08:04 PM IST
विज्ञापन
Allahabad High Court
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। साथ ही चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।
विज्ञापन
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक अनुभा वर्मा ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया था। परिणाम जारी होने पर वह सफल घोषित हुईं। उन्हें 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया। यदि इसमें 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाए तो उनका गुणांक 85.5 हो जाएगा जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है।
विज्ञापन
याची का कहना है कि उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार के बजाए बीटीसी रेगुलर भर दिया था जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है। इस वजह से उसे भारांक नहीं दिए गए।
विज्ञापन
अधिवक्ता की दलील थी कि याची परीक्षा में सफल हुई है। आवेदन में गलती मानवीय भूल है। यदि याची ने सही भरा होता तो भी इस तथ्य से उसकी सफलता कहीं नहीं प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वह भारांक पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस प्रकरण में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।