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Allahabad High Court :मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के हिसाब बराबर करने वाले बयान पर सुनवाई टली

Tue, 06 Sep 2022 07:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 06 Sep 2022 07:09 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में यूपी पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब्बास अंसारी ने पुलिस की चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है

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Allahabad High Court: Mukhtar Ansari son and MLA Abbas Ansari plea could not be heard
मुख्तार अंसारी व उसका पुत्र अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। यूपी सरकार की ओर से अपना पक्ष दाखिल करने के लिए मोहलत मांगे जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन की मोहलत दी है. अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी। 

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विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में यूपी पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब्बास अंसारी ने पुलिस की चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब्बास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि चुनाव आयोग पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, ऐसे में अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यह आपराधिक केस नहीं है, बल्कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। उन्होंने चार्जशीट को रद्द करने की गुहार लगाई। 
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बता दें कि चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में धमकी देते हुए कहा था कि चुनाव बीतने के बाद पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस समित  गोपाल की सिंगल बेंच कर रही है। अब्बास की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने रखा। 

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