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Allahabad High Court : गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील मंजूर

Fri, 09 Jun 2023 09:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Jun 2023 09:55 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली और निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है।

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Allahabad High Court: Mukhtar Ansari's appeal against 10 years sentence in gangster case approved
माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली और निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने की छूट दी है। अपील की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील पर मुख्तार की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर सन 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल कैद की सजा मिली है। अफजाल अंसारी ने इस सजा के खिलाफ पहले ही चुनौती दी थी। मुख्तार ने बाद में दाखिल की है।

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