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इलाहाबाद हाईकोर्ट : नई संविदा भर्ती में याची के लंबे अनुभव का रखें ख्याल

Sat, 02 Mar 2024 12:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 02 Mar 2024 12:50 PM IST
सार

मामले में याची महिला दुर्गावती सिंह 23 वर्षों से कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वाराणसी में संविदा पर जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत थीं। इस दौरान याची महिला पर लगाए गए कई आरोपों की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 अगस्त 2023 को पत्र जारी कर उनकी संविदा रद्द कर दी।

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Allahabad High Court: Keep in mind the long experience of the petitioner in new contractual recruitment.
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की संविदाकर्मी की संविदा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका निस्तारित करते हुए कहा है कि नई संविदा भर्ती में कानून के दायरे के तहत याची महिला के लंबे अनुभव का ध्यान रखा जाय। यह फैसला न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने सुनाया। याची की ओर से अधिवक्ता योगेश मिश्र ने पक्ष रखा।

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मामले में याची महिला दुर्गावती सिंह 23 वर्षों से कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वाराणसी में संविदा पर जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत थीं। इस दौरान याची महिला पर लगाए गए कई आरोपों की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 अगस्त 2023 को पत्र जारी कर उनकी संविदा रद्द कर दी। इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
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कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याची नई संविदा भर्ती में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। इस दौरान याची के अनुभव को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

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