फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court : Interim orders of courts, tribunals extended till August 2

अदालतों, अधिकरणों के अंतरिम आदेश दो अगस्त तक बढ़े

Mon, 31 May 2021 07:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 May 2021 07:38 PM IST
सार

  • हाईकोर्ट ने सभी अदालतों के लिए जारी किया सामान्य समादेश  
  • बैंक वसूली, बेदखली व ध्वस्तीकरण पर भी लगी रोक

विज्ञापन
Allahabad High Court : Interim orders of courts, tribunals extended till August 2
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश जो 31 मई तक बढ़ाए गए थे, उनको अब 2 अगस्त 21 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कोविड 19 संक्रमण के कारण सीमित क्षमता के साथ चल रही वर्चुअल कोर्ट की स्थिति में कोई बदलाव न दिखाई देने पर दिया है। इस आदेश से अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो 31 मई या इसके बाद समाप्त हो रहे हैं, को भी दो अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।
विज्ञापन


कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर दो अगस्त तक रोक जारी रखी है। सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को  संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ दो अगस्त तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को परेशानी हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा। यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर दिया है।
विज्ञापन


कोर्ट ने पांच जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए 31 मई तक के लिए आदेश जारी किया था, जिसे अब दो अगस्त 21 तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226, 227, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 151  सिविल संहिता के अंतर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। याचिका की सुनवाई दो अगस्त को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed