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Allahabad High Court : याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकीलों की गैरमौजूदगी से हाईकोर्ट खफा
Thu, 30 Dec 2021 03:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 Dec 2021 03:06 AM IST
सार
एडवांस एजूकेशन सोसाइटी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में सुनवाई चल रही थी। इसमें केंद्र सरकार भी पक्षकार है। केंद्र की ओर से कोई अधिवक्ता पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं था।
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। याचिकाओं में केंद्र सरकार पक्षकार है। कोर्ट ने अपर सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया है कि याचिकाओं की सुनवाई के दौरान या तो वे स्वयं हाजिर हों या फिर किसी वकील को नियुक्त करें।
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एडवांस एजूकेशन सोसाइटी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में सुनवाई चल रही थी। इसमें केंद्र सरकार भी पक्षकार है। केंद्र की ओर से कोई अधिवक्ता पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं था। इस पर कोर्ट ने याची संस्था को अपना प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने अपर सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में वह उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, जिनमें केंद्र सरकार भी पक्षकार है, स्वयं उपस्थित रहा करें या फिर अपने किसी अधिवक्ता को नियुक्त करें।
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याचिका डीएलएड एजूकेशन स्पेशल कोर्स को मान्यता दिलाने को लेकर दाखिल की गई थी। याची का कहना था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद संस्थान को कोर्स की मान्यता नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति के साथ संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने और विभाग को उस पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निस्तारित कर दी है।
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