Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने पार्षद पर दर्ज गैंगस्टर मामले की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 08 Jun 2025 05:47 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के शिवदासपुर के पार्षद पर दर्ज गैंगस्टर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने रविंद्र कुमार सोनकर उर्फ बबलू की याचिका पर दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला