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Allahabad High Court : प्लेटलेट्स की जगह मुसम्मी का जूस चढ़ाने के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

Mon, 01 May 2023 11:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 01 May 2023 11:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्लेटलेट्स के नाम पर मरीज को मुसम्मी का जूस चढ़ाने के नाबालिग आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए।

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Allahabad High Court: Granted anticipatory bail to the accused of offering sweet lime juice instead of platele
हाईकोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्लेटलेट्स के नाम पर मरीज को मुसम्मी का जूस चढ़ाने के नाबालिग आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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मामला ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़ा है। याची पर आरोप है कि उसने 21 अक्तूबर 2022 को एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मुसम्मी का जूस चढ़ा दिया। इस वजह से मरीज की मौत हो गई। याची पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 274, 304, 120बी के तहत धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याची के अधिवक्ता अभयनाथ श्रीवास्तव और राघवेंद्र यादव ने तर्क दिया कि उसे इस घटना में गलत फंसाया गया है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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