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इलाहाबाद हाईकोर्ट : शाइन सिटी के एडिशनल डायरेक्टर की जमानत शर्तों के साथ मंजूर

Thu, 04 Aug 2022 11:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 04 Aug 2022 11:27 PM IST
सार

याची पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह व सिद्धार्थ बघेल की ओर से तर्क दिया गया कि  मामले में याची का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। जांच में उसका नाम शामिल किया गया है। याची दिसंबर 2021 से जेल में है। उसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया।

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Allahabad High Court: Grant granted bail to the Additional Director of Shine City
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के एडिशनल डॉयरेक्टर की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुश्ताक आलम की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह व सिद्धार्थ बघेल की ओर से तर्क दिया गया कि  मामले में याची का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। जांच में उसका नाम शामिल किया गया है। याची दिसंबर 2021 से जेल में है। उसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया।
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कहा कि याची के खिलाफ लोगों से मकान दिलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कराया लेकिन लोगों को धोखा दिया। याची के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत दर्ज प्राथमिकी में नाम सामने आया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया। 

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