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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश: 'पिता पेंशनभोगी है, तब भी मां की मौत पर बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार'

Mon, 28 Oct 2024 09:57 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 28 Oct 2024 09:57 PM IST
सार

मुरादाबाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छह माह के भीतर नया नियम पारित करने का आदेश दिया है। जानें पूरा मामला

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Allahabad High Court gave important order in matter of compassionate appointment
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पिता पेंशनभोगी है, तब भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत मां की मौत पर बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। जिस्टस प्रकाश पाडिया की अदालत ने मुरादाबार की फरहा नसीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने बीएसए के आदेश को रद्द कर छह सप्ताह के भीतर नया पारित करने के लिए भी कहा है।

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सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहीं नसीम की मां शहाना बी की दो नवंबर 2023 को मौत हो गई थी। नसीम ने बीएसए के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। नसीम की बहनें सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वहीं, पिता सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में याची को कोई वित्तीय संकट नहीं है। इन्हीं दो बिंदुओं को आधार बना बीएसए के 12 जून 2024 के आदेश से अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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बहनों की नौकरी और पिता की पेंशन का दावा नियुक्ति रोकने का आधार नहीं
याची के वकील कमल कुमार केशरवानी ने दलील दी कि बीएसए का आदेश अवैध है। याची की बहनों की शादी मां की मृत्यु से पहले हो चुकी है। बहनें कहीं काम कर रही हैं। इस वजह से याची की अनुकंपा नियुक्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति का दावा जिन दो आधारों पर खारिज किया गया, वह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं।

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