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जनरल नरवणे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश के पालन का एक और मौका

Fri, 19 Jun 2020 09:42 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Jun 2020 09:42 PM IST
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Allahabad High Court gave General Narwane another chance to follow the order
Lieutenant General Manoj Mukund Naravane - फोटो : Twitter

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए उनको आदेश का पालन करने का एक मौका और दिया है।

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कोर्ट ने तीन महीने में आदेश का पालन करने के लिए कहा है। यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दुबारा कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने सेना के सिपाही अनिल कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। 

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Allahabad High Court gave General Narwane another chance to follow the order
थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे - फोटो : pti

कोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष को याची की विभागीय अपील को नए सिरे से दो माह में निर्णीत करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याची का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेना की विशेष अपील भी खारिज हो गई।

Allahabad High Court gave General Narwane another chance to follow the order
एमएम नरवणे - फोटो : एएनआई
जिसकी जानकारी दी गई और आदेश का पालन करते हुए अपील तय करने का अनुरोध किया गया। फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। याचिका में नरवणे को कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याची विपक्षी व अपना पता लिखा स्टैम्प लगा लिफाफा जमा करे और कार्यालय याचिका व आदेश की प्रति चीफ आफ आर्मी स्टाफ को अनुपालन के लिए भेजे।
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