इलाहाबाद हाईकोर्ट : डीएम भदोही को खड़ंजा हटवाने, जमीन की पैमाइश कर सीमांकन करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी भदोही व ग्राम प्रधान भात भदोही को याची की भूमिधरी जमीन में बिछाया गया खड़ंजा हटवाकर जमीन की पैमाइश कर सीमांकन करने का निर्देश दिया है और एसडीएम भदोही व ग्राम प्रधान से 10 दिन में कृत कार्यवाही का हलफनामा दाखिल करने अन्यथा हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी भदोही व ग्राम प्रधान भात भदोही को याची की भूमिधरी जमीन में बिछाया गया खड़ंजा हटवाकर जमीन की पैमाइश कर सीमांकन करने का निर्देश दिया है और एसडीएम भदोही व ग्राम प्रधान से 10 दिन में कृत कार्यवाही का हलफनामा दाखिल करने अन्यथा हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने जटाशंकर दूबे वह अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसकी खेती की जमीन पर ग्राम प्रधान ने खड़ंजा रोड बना ली है। जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है।
कोर्ट ने ग्राम प्रधान ने हलफनामा मांगा तो आरोप को स्वीकार कर कहा कि प्लाट 477 याची की भूमिधरी है। किंतु, प्लांट 481 पर आबादी के लोगों के लिए खड़ंजा बनाया गया है। वह 15 दिन में हटाकर जमीन की स्थिति बहाल कर देगा। जिस पर कोर्ट ने दस दिन का समय दिया है। याची का कहना है कि उसकी जमीन पर खड़ंजा बिछाकर अवैध कार्य किया गया है। सुनवाई 22 फरवरी को होगी।